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न्यास के सदस्य-न्यास के श्रेणीबद्ध सदस्य निम्न प्रकार से होंगे :-
(क) परिरक्षक सदस्य ऐसे व्यक्ति एवं संस्था जो न्यास को रूपया 1,00,000/- अथवा अधिक का दान दे।
(ख) संरक्षक सदस्य ऐसे व्यक्ति एवं संस्था जो न्यास को रूपया 50,000/से अधिक 1,00,000 तक दान दे।
(ग) संजीवक सदस्य ऐसे व्यक्ति एवं संस्था जो न्यास को रुपया 25,000/- से अधिक 50,000/- तक दान दे।
(घ) संयोजक सदस्य ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था जो न्यास को रुपया 10,000/- से अधिक 25,000/- तक दान दे।
(ड) पित्तर सदस्य उनकी प्रतिनिधि संतानों के द्वारा न्यास को रुपया 25000/एकमुश्त दान दें।
(च) साधारण सदस्य ऐसे व्यक्ति एवं संस्था जो न्यास को रूपया 1000/- अधिक 10,000/- तक दान दे।
(i) कोई संस्था अपना अविभाजित हिन्दू परिवार अगर उपरोक्त सदस्यता लेते हैं तो उसको अपना प्रतिनिधि रखने तथा उसमें परिवर्तन करने का अधिकार होगा।
(ii) पितर सदस्य की श्रेणी में दान पितर के नाम से स्वीकार किये जायेंगे और प्रतिनिधि के रूप में उनकी संतानों में से किसी एक का नाम होगा। पितर सदस्य एकमुश्त 25000 या 5000 रु0 के रूप में 5 वर्षों तक दे सकते हैं।
(iii) इन सदस्यों की सदस्यता आजीवन होगी और देहावसान के उपरांत ही इनकी सदस्यता निरस्त समझी जाएगी।
(iv) किसी की सदस्यता निरस्त तभी की जाएगी, जबकि वह न्यास के हितों के विरुद्ध काम करे।
(v) न्यास के सभी सदस्य मिलकर न्यास की आमसभा कहलाएगी।
(vi) उपरोक्त न्यासधारी तथा क, ख, ग और घ, ड और च श्रेणियों के सदस्य आजीवन सदस्य होंगे एवं एकनिष्ठ होकर तन-मन-धन से न्यास के उत्थान के लिए कार्य करेंगे।
महर्षि मेँहीँ ध्यान - ज्ञान सेवा ट्रस्ट हरिद्वार
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